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चचेरे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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चचेरे भाई की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। 2018 के चंद्रवीर हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम वीरेंद्र कुमार ने चचेरे भाई पुनीत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने बताया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खखूड़ा निवासी त्रिलोक सिंह ने पांच जून 2018 को थाना अहमदगढ़ में तहरीर देकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र चंद्रवीर सिंह उर्फ सोनू अपने बच्चों के साथ निजी मकान बनाकर मोहल्ला शिवलोक कालोनी शिकारपुर में रहता था। पांच जून 2018 की शाम उसका चचेरा भाई पुनीत सिंह उसके घर आया और शराब पीने के लिए रुपयों की मांग की। लेकिन, चंद्रवीर ने उसे रुपये देने से इंकार कर दिया। जिसके बाद आरोपी अपने घर गया और पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर चंद्रवीर के घर पहुंच गया। उस दौरान चंद्रवीर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर की छत पर मौजूद था। आरोपी ने नीचे से चंद्रवीर को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। गोली लगने से चंद्रवीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिस पर न्यायाधीश ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों व अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
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