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जानलेवा हमले के तीन आरोपी दोषी करार, दस-दस वर्ष कारावास

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जानलेवा हमले के तीन आरोपी दोषी करार, दस-दस वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा के न्यायालय ने पति-पत्नी को गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को दोषी माना है। जिन्हें न्यायालय ने दस-दस वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि वादी हब्बू उर्फ आकाश पुत्र राजपाल निवासी थाना डिबाई ने गत 22 मई 2011 को थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी बहन को गांव निवासी गजेंद्र बहला-फुसलाकर ले गया था। 22 मई को शाम करीब साढ़े सात बजे पीड़ित ट्यूशन पढ़कर घर आ रहा था। रास्ते में उसके भाई राजेश को सुरेंद्र पुत्र विजयपाल, कृष्ण पुत्र रामेश्वर व सतीश पुत्र उपेंद्र झगड़ा कर रहे थे। शोर शराबा होने पर वादी का भाई हरिओम व भाभी रजनी मौके पर पहुंचे और विरोध किया। जिस पर आरोपियों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी, साथ ही फायरिंग भी की। जिसमें वादी का भाई हरिओम व भाभी रजनी गंभीर रूप से घायल हो गईं। मामले में पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने तीनों को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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