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रेरा ने दिए आवंटियों को कब्जा देने के आदेश

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रेरा ने दिए आवंटियों को कब्जा देने के आदेश
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बुलंदशहर। जिला पंचायत मॉल के आवंटियों को यूपी भू-संवदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने राहत दी है। रेरा ने 2016 से पजेशन लेने के लिए चक्कर लगा रहे आवंटियों को तीन माह में कब्जा देने अन्यथा ब्याज समेत पैसे देने का आदेश जिला पंचायत बुलंदशहर को दिया है।
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बता दें कि जिला पंचायत ने नगर के कालाआम चौराहे पर बुलंद सिटी सेंटर के नाम से मॉल का निर्माण कराया था, जिसमें करीब 70 आवास और 217 दुकानों का निर्माण कराया था। वर्ष 2014 में इस परियोजना में लोगों को फ्लैट व दुकान का आवंटन किया गया। इसके साथ ही 2016 में आवंटियों को कब्जा देने का भी वायदा किया था, लेकिन वर्ष 2016 से लेकर अब तक आवंटियों को कब्जा नहीं मिला है। बता दें कि तत्कालीन एएमए ने सभी आवंटियों को नोटिस भी जारी किया था। इसके साथ ही किराया भी कई गुना बढ़ा दिया था। वहीं, जो लोग किश्त नहीं जमा कर रहे थे, उनके आवंटन को निरस्त करने की चेतावनी दी गई थी। इसको लेकर मानवता शर्मा और भरत शर्मा सहित 11 आवंटियों ने यूपी रेरा में वाद योजित किया। मामले की सुनवाई करते हुए रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने जिला पंचायत को आदेश दिया है कि 3 माह में जिला पंचायत तथ क्षेत्र पंचायत नियमावली 1965 के प्रस्तर-10 के अनुसार परियोजना के अधीन संपत्ति का आवंटन विज्ञापन के अनुरूप 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए जाने के लिए राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर आवंटियों को रजिस्ट्री व कब्जा दें। इस निर्णय से मानवता शर्मा व भरत शर्मा समेत सभी लागों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने यूपी रेरा को धन्यवाद दिया है।
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इस संबंध में कोई आदेश अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। यूपी रेरा का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।
- विद्या शंकर पाण्डेय, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत
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