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टोल से गुजरने के दौरान फास्टैग में बैलेंस नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

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टोल से गुजरने के दौरान फास्टैग में बैलेंस नहीं होने पर लगेगा जुर्माना
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सिकंदराबाद। अब घर से निकलने से पहले अपने फास्टैग का बैलेंस जरूर जांच ले। फास्टैग लाइन में पहुंचने पर बैलेंस नहीं होने की सूरत में कैश में दोगुना देना होगा।
टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात और टोल वसूली को बढ़ाने के लिए करीब एक वर्ष पूर्व एनएचएआई ने फास्टैग व्यवस्था को लागू किया था लेकिन फास्टैग व्यवस्था के लागू होने के एक वर्ष बाद भी टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से निजात नहीं मिल सकी। वहीं अपेक्षाकृत टोल वसूली भी नहीं हुई। अभी भी वाहन चालक फास्टैग का प्रयोग करने से परहेज करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें अधिकांश वाहन चालक लोकल हैं। हालांकि टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रयोग को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए एनएचएआई ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। एनएचएआई की लाख कोशिशों के बाद भी केवल 50 प्रतिशत वाहन चालकों ने ही अपने वाहनों पर फास्टैग लगाया। टोल प्लाजा पर पूर्ण रूप से फास्टैग व्यवस्था को लागू करने के लिए एनएचएआई ने 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद टोल प्लाजा की सभी लाइनों में पूर्ण रूप से फास्टैग व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू करने का फरमान जारी कर दिया है। बिना फास्टैग लगे वाहन टोल को पार नहीं कर सकेंगे। वही फास्टैग में बैलेंस नहीं होने पर टोल से गुजरने के लिए वाहन चालकों को कैश में निर्धारित से दोगुना टोल देना होगा।
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टोल मैनेजर अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि टोल लाइन में वाहन चालक के पहुंचने के बाद यदि वाहन चालक के फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा तो उसे टोल पार करने के लिए कैश में निर्धारित टोल का दोगुना अदा करना पड़ेगा। उसके बाद ही वाहन चालक टोल को पार कर सकेगा।
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