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प्लास्टिक का प्रयोग करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

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प्लास्टिक का प्रयोग करने पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना
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सिकंदराबाद। अब समारोह, रेहड़ी, ठेली होटलों पर प्लास्टिक प्लेटों, ग्लास, प्लास्टिक के अन्य सामान का प्रयोग करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। पालिका ने इस संबंध में निर्देश जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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सफाई निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का पूर्णत: प्रयोग बंद कराने के लिए प्लास्टिक प्लेट, ग्लास, खानपान में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के अन्य सामान को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। बताया कि शादी समारोह, अन्य समारोह में प्लास्टिक प्लेट, ग्लास व प्रयोग में आना वाला प्लास्टिक अन्य सामान प्रतिबंधि रहेगा। वही रेहड़ी, ठेला संचालक, होटल स्वामी, पटरी पर खान-पान का सामान बेचने वाले लोग भी प्लास्टिक प्लेटों, ग्लास, अन्य सामान का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। बताया कि उक्त सभी लोग केवल पेपर प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं। पेपर प्लेट का प्रयोग करने पर उक्त लोगों को कूड़े को पालिका के कूड़ा उठाने वाले वाहन में डालना सुनिश्चित करना होगा। समारोह में पेपर प्लेट का प्रयोग करने पर समारोह के आयोजकों को गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग कर देना होगा। बताया कि समारोह, होटलों, रेहड़ी, ठेली पर प्लास्टिक प्लेट, ग्लास व खान पीने में प्रयोग होने वाली अन्य प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग करने पर एनजीटी एक्ट, पालिका अधिनियम के तहत पांच हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह के कारावास का प्रावधान है। बताया कि इस संबंध में पालिका द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है। चेकिंग के दौरान या शिकायत पर जांच में प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक की अन्य सामग्री प्रयोग करते पाए जाने पर पालिका कार्रवाई करेगी।
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