दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, 20 वर्ष कारावास
बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में अक्तूबर 2017 में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम न्याय कक्ष संख्या द्वितीय के न्यायालय ने आरोपी फैसल का दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 वर्ष कारावास व 23 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा व धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि पांच अक्तूबर 2017 को जहांगीराबाद के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि सुबह जब वह सोकर उठा तो उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद काफी खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि उनकी पुत्री को पड़ोस में ही रहने वाला एक आरोपी फैसल बहला फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ले गया है। पीड़ित पिता ने शिकायत करने की बात कही तो आरोपी फैसल के पिता ने उनकी पुत्री को घर भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही आरोपियों ने देर रात उनकी पुत्री को घर के बाहर छोड़ दिया। लेकिन, सुबह करीब पांच बजे आरोपी फैसल उनकी पुत्री को जबरन कार से अपहरण कर ले गया। आरोप है कि वह उसे सिकंदराबाद ले गया और एक मकान में बंद कर दिया। जहां आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ दुर्ष्क्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में आरोपी उसे गांव में ही घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता ने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की। साथ ही फैसल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष कारावास व 23 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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