लाखों का बकाया होने पर 18 पूर्व प्रधान नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
बुलंदशहर। जनपद के 18 पूर्व प्रधान पंचायती राज विभाग के 14.85 लाख रुपये से अधिक की राशि के बकाएदार हैं। जब तक वह इस राशि को जमा नहीं करते और विभाग से नो-ड्यूज प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। विभाग ने अब इन पूर्व प्रधानों की सूची तैयार कर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया है।
इस समय पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश है कि कोई भी बकाएदार चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे बकाएदारों की सूची ऑनलाइन की जाए। इस पर शासन ने बैंक समेत लगभग सभी विभागों को ऐसे बकाएदारों को बिना राशि जमा किए नो-ड्यूज न जारी करने के आदेश जारी किए थे।
इसी क्रम में पंचायती राज विभाग ने भी उन प्रधानों की सूची तैयार कर ली है और उसे ऑनलाइन भी कर दिया है। विभाग की सूची में बकाएदार पूर्व प्रधानों की संख्या 18 है और इन पर गांव के विकास कार्यों आदि में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। इन पर अनियमितता साबित होने पर विभाग की ओर से सरकारी राशि जमा करवाने का भी आदेश जारी किया गया था। राशि जमा नहीं करने पर विभाग की ओर से उन्हें आरसी भी जारी कर दी गई है। इन पूर्व प्रधानों में वर्ष 2009 से अब तक के निवर्तमान प्रधान शामिल हैं और इनसे 14 लाख 85 हजार 598 रुपये की राशि की रिकवरी की जानी है। जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने बताया कि इन सभी 18 पूर्व प्रधानों की सूची तैयार कर उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। जब तक यह रिकवरी की राशि जमा नहीं करवाते और नो-ड्यूज नहीं ले सकते और तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।