सफेद केरोसिन को डीजल बताकर बेचने वाले तीन लोगों को दो साल कारावास
बुलंदशहर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रशांत मित्तल के न्यायालय ने सफेद केरोसिन तेल को डीजल बता कर बेचने वाले पेटी डीलर व उसके दो साथियों को दोषी करार दिया है। तीनों को दो-दो वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि वादी राजपाल सिंह यादव पूर्ति निरीक्षक ने चार नवंबर 2003 को अहमदगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने व उनकी टीम ने मीना आयल कंपनी पहासू रोड अहमदगढ़ की दुकान का निरीक्षण किया। वहां पेटी डीलर हरकेश, वीरपाल और यज्ञेश्वर सफेद मिट्टी के तेल को सफेद डीजल बताकर उसी के रेट में बेच रहे थे। जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल की और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर तीनों आरोपियों को दो-दो वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।