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नो ड्यूज मिलने के बाद ही चुनाव लड़ सकेंगे निवर्तमान प्रधान

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नो ड्यूज मिलने के बाद ही चुनाव लड़ सकेंगे निवर्तमान प्रधान
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बुलंदशहर। गांव के विकास कार्यों आदि में अनियमितता बरतने वाले निवर्तमान प्रधानों के लिए होने वाला पंचायत चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। वह चुनाव तभी लड़ सकेंगे, जब उन्हें विभाग से नो ड्यूज मिल जाएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार बिना नो ड्यूज मिले कोई भी निर्वतमान प्रधान चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
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जनपद में 951 ग्राम पंचायत हैं। इनका कार्यकाल गत 25 दिसंबर को पूरा हो चुका है। जिले में पांच साल की प्रधानी के दौरान विकास कार्यों आदि में अनियमितता पाए जाने पर दो दर्जन से अधिक प्रधानों पर कार्रवाई हुई थी। तीन प्रधानों को बर्खास्त कर उन ग्राम पंचायतों पर दोबारा चुनाव भी हुआ था। कई प्रधानों को नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही अधिकांश से सरकारी राशि की रिकवरी भी की गई थी। अभी भी पहासू देहात ग्राम पंचायत के तत्कालीन प्रधान को रिकवरी के लिए आरसी जारी की जा चुकी है। इसी तरह अन्य तरह के आरोपों में भी प्रधानों पर विभागीय कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रधानी के कार्यकाल के दौरान अनियमितताआें में फंसे निवर्तमान प्रधान तभी चुनाव लड़ सकेंगे, जब वह विभाग से नो ड्यूज प्राप्त कर लेंगे। जिला पंचायती राज विभाग अधिकारी नंदलाल ने बताया कि शासन का नियम है कि अनियमितता में फंसे प्रधान तभी चुनाव लड़ सकते हैं, जब वह विभाग से नो ड्यूज प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि जनपद में पांच साल के दौरान अनियमितताओं में फंसे निवर्तमान प्रधानों को नियम के अनुसार ही नो ड्यूज जारी किए जाएंगे। इसके लिए अभी शासन से आदेश जारी नहीं हुआ है। आदेश मिलने पर भी नो ड्यूज जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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