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युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास

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युवती से दुष्कर्म के आरोपी को सात साल का कारावास
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बुलंदशहर। खुर्जा नगर क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्रपाल सिंह चौहान व विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि 5 अप्रैल 2013 को खुर्जा नगर कोतवाली में पीड़ित पक्ष ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें वादी ने बताया था कि उसकी पुत्री घर में सो रही थी, तभी आधी रात को गांव निवासी युवक अफजल घर में घुस आया और उसकी युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकला था। मामले में थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने की। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी अफजल को दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त अफजल को सात साल की कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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