दुष्कर्म के प्रयास में दो आरोपी को पांच-पांच साल कैद
बुलंदशहर। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने एक युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी एक्ट विपुल राघव व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्रपाल सिंह चौहान ने बताया कि 9 जुलाई 2012 को पीड़ित पक्ष द्वारा थाना अरनियां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार वादी की पुत्री को आरोपी अतीक खान एवं सोनू सोते वक्त उठाकर ले गए थे। पुत्री को आरोपी अतीक अपनी दुकान में ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया। पुत्री के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिस पर आरोपी वहां से फरार हो गए। थाना पुलिस ने विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा के समक्ष आया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अतीक खान और सोनू को पांच-पांच साल की कैद और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।