बुलंदशहर। हत्या के दोषी दो सगे भाईयों को न्यायालय एडीजे-01 के न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50, 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गांव सहार थाना छतारी निवासी रामवती देवी ने तहरीर देते हुए बताया था कि गांव निवासी सगे भाई सोनू, रामबाबू ने उनके पुत्र मुकेश के साथ लाठी,डंडों से मारपीट करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुकेश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर चोट आने के कारण मुकेश की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी भाईयों के खिलाफ 11 मार्च 2018 में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जांच के बाद 24 मई 2018 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय एडीजे-01 के न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने
सोनू और रामबाबू को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर दोषी सोनू, रामबाबू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50, 50, हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।