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Bulandshahar News: हरित पटाखों की बिक्री के लिए आदेश का इंतजार

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बुलंदशहर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में शामिल जनपदों में 18 से 20 अक्तूबर तक हरित पटाखों की बिक्री एवं छोड़ने की छूट दी थी लेकिन अभी तक शासन से जिले के प्रशासनिक अफसरों को कोई आदेश नहीं मिला है। हरित पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारियों को अन्य जनपदों से पटाखें खरीदकर लाने में समय लगेगा।
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पिछले वर्ष तक हरित पटाखों की बिक्री पर छूट रहती थी लेकिन इस बार हरित पटाखों की बिक्री एवं छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। बुधवार को दिवाली त्योहार को देख सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हरित पटाखों की बिक्री एवं उन्हें सुबह छह से सात व रात आठ से 10 बजे तक छोड़ने की अनुमति दी। साथ ही पुलिस प्रशासन को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। यह आदेश अभी तक जिले के प्रशासनिक अफसरों को नहीं मिला है। विक्रेता राजू लोधी एवं सुरेश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी लेकिन पटाखों की बिक्री के लिए अनुमति कैसे मिलेगी। पुलिस एवं प्रशासनिक अफसर आदेश न आने की बात कह रहे हैं।
न्यायालय के आदेशों का पालन कराया जाएगा। फिलहाल आदेश नहीं मिला है। हरित पटाखों के अलावा अन्य तरीके के पटाखों की बिक्री एवं भंडारण और छोड़ने पर रोक रहेगी। - प्रमोद पांडेय, एडीएम प्रशासन
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