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अखिलेश हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

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अखिलेश हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र में मकान मालिक द्वारा अपने मामा और उसके साथी के साथ मिलकर जून 2009 में किराएदार युवक की पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अब सुनवाई के बाद एडीजे/एससी-एसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव ने बताया कि वादी सुनील कुमार निवासी राधानगर ने नगर कोतवाली में 25 जून 2009 को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसके छोटे भाई अखिलेश की मकान मालिक पवन से दिन में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद आरोपी पवन ने अपने मामा त्रिलोक व उसके सथी जीतू के साथ मिलकर उनके भाई पर क्रिकेट बैट और स्टंप से जानलेवा हमला कर दिया था। अखिलेश की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। साथ ही जांच पड़ताल के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं, अब मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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