बुलंदशहर। सलेमपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में युवक की सड़क हादसे में जान चली गई थी। इस प्रकरण में एडीजे एसडी तृतीय अनुपम सिंह के न्यायालय ने आरोपी वाहन चालक को दोषी करार दिया है। उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मॉनिटरिंग सेल प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 में अज्ञात वाहन चालक ने सलेमपुर निवासी वृद्ध अख्तर रजा नकवी को टक्कर मार दी थी। इसमें उनकी जान चली गई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। आरोपी वाहन चालक ग्राम चित्सौन थाना सलेमपुर निवासी रवि कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए कारागार में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।