बिना लाइसेंस तेजाब बेचने पर देना होगा 50 हजार जुर्माना
- एसिड हमले रोकने के लिए तहसील प्रशासन ने दिए निर्देश
- लाइसेंसधारी दुकानदारों को रखना होगा पूरा ब्यौरा
सिकंदराबाद। बिना लाइसेंस तेजाब बेचने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। एसिड अटैक की घटनाओं को रोकने के लिए तहसील प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने नगर में बिना लाइसेंस के एसिड बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लाइसेंसधारी दुकानदारों को भी तेजाब के खरीदने-बेचने का पूरा ब्यौरा देना होगा।
एसडीएम डा. शुभि काकन ने बताया कि एसिड के आसानी से उपलब्धता और उसके खरीदार के बारे में दुकानदार के पास कोई जानकारी नहीं होने के कारण ही एसिड अटैक की घटनाएं होती हैं। भविष्य में एसिड अटैक की घटनाओं को रोकने के लिए दुकानदारों को एसिड बेचने का लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि केवल लाइसेंसधारक दुकानदार ही एसिड बेच सकेगा। बिना लाइसेंस के एसिड बेचने वाले दुकानदार पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लाइसेंसधारक दुकानदार को एक रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें वह एसिड खरीदने वाले का नाम पता, कारण, मोबाइल नंबर सहित पूरा ब्यौरा दर्ज करेगा।