बुलंदशहर। तमाम प्रयासों के बावजूद जिलापूर्ति विभाग शत-प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं करवा पाया है। इसके चलते 3.50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन नहीं मिल पाएगा। पांच वर्ष आयु से ऊपर वाले जो उपभोक्ता ई-केवाईसी कराएंगे, उन्हें एक माह बाद मुफ्त राशन दिया जाएगा। ई-केवाईसी न कराने वालों को तीन माह का समय दिया जा रहा है।
करीब एक साल पहले शासन ने राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे। नए शासनादेश के तहत अब पांच साल से ऊपर वाले उन उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, जिनकी ई-केवाईसी नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को तीन माह का समय दिया जाएगा। तीन माह में अगर उनकी ई-केवाईसी नहीं हुई तो उनकी यूनिट निरस्त कर दी जाएगी।
जिलापूर्ति अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि पांच साल आयु से ऊपर वाले उन उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि कई लोग बाहर रहे रहे हैं जिससे ई-केवाईसी में दिक्कत हो रही है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थी का राशन कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है।