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एसडीएम-नगर पालिका ईओ पर 25-25 हजार का जुर्माना

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एसडीएम-नगर पालिका ईओ पर 25-25 हजार का जुर्माना
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खुर्जा। जन सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध न कराने पर तत्कालीन एसडीएम और देर से सूचना उपलब्ध कराने के मामले में तत्कालीन नगर पालिक ईओ पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने दोनों अधिकारियों के वेतन से जुर्माने की धनराशि वसूल करने के निर्देश डीएम को दिए हैं।
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खुर्जा निवासी अनिल सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2013 में नगर पालिका परिसर में आतिशबाजी की दुकानें लगाई गई थीं। आतिशबाजी लगाने के एवज में वसूले गए किराए की धनराशि के संबंध में उन्होंने ईओ और तत्कालीन एसडीएम से सूचनाएं मांगी थीं। तत्कालीन एसडीएम की ओर से सूचना न देने और ईओ द्वारा विलंब से सूचना उपलब्ध कराने पर अनिल सक्सेना ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में 7 जनवरी 2014 को की। कई बार नोटिस के बाद भी एसडीएम उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई उनका प्रतिनिधि ही आया। ऐसे में जनसूचना अधिकारी एसडीएम को आयोग ने सूचना न देने का दोषी पाया। शिकायतकर्ता अनिल सक्सेना ने बताया कि इसी मामले में नगर पालिका ईओ से मांगी गई सूचना निहित प्रावधानों के अंतर्गत नहीं पाई गई। शिकायत के बाद आयोग से नोटिस जारी होने पर सूचना अधिकारी ईओ ने विलंब से सूचनाएं उपलब्ध कराईं। ऐसे में विलंब से सूचना देने का दोषी पाते हुए आयोग ने दोनों अफसरों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने डीएम को निर्देश दिया है कि दोनों अफसरों के वेतन से 25-25 हजार रुपये की कटौती कर वसूली की जाए।
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