अब लाइनमैन एवं अवर अभियंता वितरण ही ले सकेंगे शटडाउन
बुलंदशहर। अब संविदाकर्मी को बिजली चालू करने और शटडाउन लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। शासन ने बढ़ते हादसों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। साथ ही लाइनमैन एवं अवर अभियंता वितरण को शटडाउन लेने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही या अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बिजली लाइन में फाल्ट के बाद शटडाउन लेकर कार्य करने वाले संविदाकर्मी की करंट लगने से हो रही मौतों पर जल्द ही लगाम लगने वाली है। इसके लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उप्र पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने गत दो दिन पूर्व प्रदेश के सभी निगम के अफसरों को संविदाकर्मी को शटडाउन नहीं देने के निर्देश दिए है। साथ ही विभागीय लाइनमैन से कम स्तर के स्टाफ को भी शटडाउन नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश बिजली लाइनों के रखरखाव के दौरान होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है। जानकारी के अनुसार अब एलटी लाइनों व केवी लाइनों का शटडाउन लेने के लिए लाइनमैन को 11 केवी एवं 33 केवी लाइनों के लिए संबंधित अवर अभियंता वितरण को और 33 केवी या इससे ऊपर के कार्यों के लिए एसडीओ को शटडाउन लेना होगा। साथ 33/11 केवी उपकेंद्रों पर शटडाउन के लिए कर्मचारियों को शटडाउन मूवमेंट रजिस्टर में वजह, समय के साथ नाम और पद लिखना होगा। पावर कारपोरेशन के एसई अजय अग्रवाल ने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश अभी मिले नहीं है। निर्देश मिलने पर सभी एसडीओ और अधिशासी अभियंता को अवगत करा दिया जाएगा। उसके बाद लापरवाही या हादसा होने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।