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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

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सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2017 में खेत से चारा लेने गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी द्वितीय राजेश पाराशर ने दोषी माना है। दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह अंबा ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 10 नवंबर 2017 को थाने में तहरीर देकर अपनी बहन के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें पीड़ित भाई ने बताया था कि 9 नवंबर 2017 की दोपहर को उसकी बहन घर से खेत पर चारा लेने के लिए गई थी। शाम तक वापस न लौटने पर उसकी तलाश की गई। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि उसकी बहन को गांव के ही युवक दुर्गेश व छोटू बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। आरोपियों के साथ चार अन्य युवक भी थे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित की बहन को बरामद कर लिया था। पीड़िता ने आरोपी दुर्गेश व छोटू पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच उपरांत चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं, अब न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दुर्गेश व छोटू को दोषी माना है। दोनों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड सुनाया गया है। बता दें कि मामले में न्यायालय ने साढ़े छह माह के भीतर ही सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
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