बिना आधार शिक्षकों को नहीं मिलेगी पगार
बुलंदशहर। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मियों को वेतन के लिए बैंक खाते से आधार नंबर लिंक करना होगा। इसके बिना मासिक वेतन रोक दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक ने विभाग के अधिकारियों को आदेशित किया है। वित्त एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर की रिपोर्ट पांच नवंबर तक मांगी है।
शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन खाता संख्या से आधार लिंक कराए जाने के आदेश शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दिए है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों को वेतन उनके आधार नंबर लिंक होने के बाद मिलेगा। आधार संख्या दर्ज न होने की स्थिति में वित्त एवं लेखाधिकारी उनसे लिखित तौर पर प्रमाण पत्र लेंगे। पांच नवंबर तक सभी रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। आदेश को संज्ञान में लेकर बीएसए अम्बरीष कुमार ने बताया कि सभी ब्लॉकवार संबंधित विभागीय अफसरों को निर्देशित किया है। बीएसए का कहना है कि समय रहते यह आवश्यक कार्रवाई की जानी है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं, ताकि शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश के तहत मांगी गई रिपोर्ट को समय पर भेजा जा सके। उन्होंने उन शिक्षकों को भी निर्देश दिए हैं, जिन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर उपलब्ध नहीं करवाया है कि वह जल्द अपना आधार नंबर संबंधित अधिकारी को उपलब्ध करवा दें।