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सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी दोषी करार

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सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी दोषी करार
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बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के एक गांव में फरवरी 2015 में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को दोषी माना है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम सुधीर कुमार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास समेत अर्थदंड सुनाया है।
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एडीजीसी सुनील शर्मा ने बताया कि 22 फरवरी 2015 को अरनियां थाना क्षेत्र के गांव निवासी वादिनी ने थाने में तहरीर देकर अपनी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि सुबह के समय उसकी पुत्री घर से खेत पर शौच के लिए गई थी। खेत पर पहुंचते ही वहां पहले से मौजूद गांव निवासी युवक कपिल पुत्र किशन ने तमंचे के बल पर उसे दूसरे खेत में ले गया। जहां पहले से ही उसके चार साथी संदीप पुत्र टेकचंद, शिवशंकर पुत्र सुखई, अजीत पुत्र सुखपाल व पंकज पुत्र पप्पू ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पांचों आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। साथ ही आरोपी कपिल, शिवशंकर और संदीप के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। वहीं अब न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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