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30 दिनों के अंदर देना होगा फसल बीमा योजना का लाभ

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30 दिन के अंदर देना होगा फसल बीमा योजना का लाभ
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- डीएम ने बीमा कंपनी व अफसरों को जारी किए आदेश
- क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बीमा कंपनी को दे सकते हैं नुकसान की सूचना
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
फसल बीमा योजना के लिए भटक रहे किसानों की परेशानी को देखते हुए डीएम ने अफसरों को फटकार लगाई है। उन्होंने अफसरों को 30 दिन के अंदर बीमा योजना का लाभ देने के आदेश दिए हैं। ऐसा न होने पर बीमा कंपनी व विलंब करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी दो दिन के अंदर क्षति की सूचना देने का अधिकार दिया है।
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डीएम डॉ. रोशन जैकब ने एडीएम वित्त बृजेश कुमार को किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ सुलभ कराने के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि प्रतिकूल मौसम, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि समेत अन्य कारणों से किसानों की फसल 75 फीसदी तक बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों को आर्थिक क्षति झेलनी पड़ती है। उन्होंने एडीएम वित्त को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को शीघ्र ही फसल बीमा योजना का लाभ देने के आदेश दिए हैं। डीएम ने आदेश दिए कि फसल बर्बादी के सात दिन के अंदर बीमा, राजस्व, कृषि विभाग के अफसरों की एक टीम गठित की जाए। गठित टीम 15 दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिल जाना चाहिए। आदेशों की अवहेलना पर संबंधित अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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