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धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए थानों से मिलेगी अनुमति

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धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए थानों से मिलेगी अनुमति
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- प्रदूषण व पुलिस अफसर एसडीएम को देंगे अपनी रिपोर्ट
- दो दिनों में जारी करनी होगी लाउडस्पीकर की एनओसी
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के लिए अब संबंधित थानों से अनुमति दी जाएगी। प्रभारी डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। एसडीएम और प्रदूषण विभाग के अफसरों को इसके लिए अपनी रिपोर्ट दो दिनों में देनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाए जा सकेंगे।
धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए शासन ने अनुमति लेने के आदेश दिए थे। अनुमति लेने के लिए कोई स्थायी कार्यालय न होने के चलते धर्म गुरुओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब प्रभारी डीएम जसजीत कौर ने संबंधित थानों से लाउडस्पीकर की अनुमति जारी करने के आदेश दिए हैं। प्रभारी डीएम ने आदेश जारी किए हैं कि थानों से एसडीएम व प्रदूषण विभाग के अफसरों के पास आवेदन भेजे जाएंगे, इसके बाद दो दिनों के अंदर ही अनुमति जारी करनी होगी। प्रभारी डीएम ने सभी एसडीएम को आदेश जारी करते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाली शादी, जन्मदिन समेत अन्य कार्यक्रमों में बिना अनुमति लाउडस्पीकर प्रयोग किए जाने पर कार्रवाई करें। रात के समय में समयावधि के बाद लाउडस्पीकर, डीजे का प्रयोग नहीं किया जाए।
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एसडीएम बताएंगे कितनी तेज बजेगा लाउडस्पीकर
जहांगीराबाद। प्रदेश सरकार ने लाउडस्पीकर के बिना अनुमति प्रयोग रोक लगाई तो लोगों ने इसके लिए अनुमति मांगना शुरू कर दिया। जहांगीराबाद क्षेत्र से अब तक करीब 30 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। इसमें 18 आवेदन मस्जिद में बजने वाले लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए हैं। डीएम ने जहांगीराबाद नगर के लिए अनुमति देने के लिए एसडीएम अनूपशहर को नियुक्त किया है। क्षेत्र के हिसाब से एसडीएम ही लाउडस्पीकर की तीव्रता तय करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों पर बजने वाले लाउडस्पीकर के लिए अभी तक किसी ने आवेदन नहीं किया गया है। बीते दिनों हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउडस्पीकर पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। पिछले सप्ताह सरकार ने सूबे के सभी जिलों को एक पत्र जारी कर बिना अनुमति के संचालित लाउडस्पीकर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी को 15 जनवरी तक अनुमति लेने के निर्देश दिए गए। इस बाबत एसडीएम सदानंद गुप्ता का कहना है कि सभी लाउडस्पीकर को चिह्नित किया जा रहा है। अनुमति लेने के लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। 20 जनवरी के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह बजाए जा सकेंगे लाउडस्पीकर
क्षेत्र दिन रात
औद्योगिक क्षेत्र 75 70
व्यावसायिक क्षेत्र 65 55
आवासीय क्षेत्र 55 45
शांत क्षेत्र 50 40

(नोट: दिन का समय सुबह छह से रात 10 बजे तक। ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में है। )
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