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थाना क्षेत्र में पटाखे बिकने पर जाएगी थानेदारी

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थाना क्षेत्र में पटाखे बिकने पर जाएगी थानेदारी
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- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसपी सिटी ने दी थानेदारों को हिदायत
- कहा, थाना क्षेत्र में पटाखों की बिक्री होने पर थानेदार पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। सुप्रीम कोर्ट के पटाखा बिक्री बैन के आदेश के बाद जिले के अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। यदि जनपद में कहीं भी पटाखों की बिक्री की गई तो संबंधित थाना क्षेत्र के थानेदार पर गाज गिरनी तय है। इस संबंध में अधिकारियों ने सभी थानेदारों को सख्त दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
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दिवाली क ा त्योहार नजदीक है और सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है। दिवाली पर वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जारी हुए इस आदेश के बाद जिले के अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। जिले में कहीं भी पटाखा बिक्री नहीं की जाएगी। एसपी सिटी डा. प्रवीन रंजन सिंह ने भी शुक्रवार को सभी थानाध्यक्षों को उनके क्षेत्र में पटाखा बिक्री पर बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी थाना क्षेत्र में पटाखा की बिक्री होती पाई गई तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही क्षेत्र के थानेदार पर भी गाज गिरेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद थानेदारों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में अधीनस्थों को पटाखा बिक्री पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
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