अब बिना आधार के नहीं मिलेगा सस्ता राशन
- फूड सिक्योरिटी के राशन का पात्र परिवार के सभी सदस्यों का आधार अनिवार्य
- डीएसओ ने सभी दुकानदारों से आधार नंबर लेने के दिए आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। अब सरकारी राशन की दुकानों पर फूड सिक्योरिटी का राशन बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगा। शासन ने सभी पात्रों के परिवार में सदस्यों का आधार जरूरी कर दिया है। इसके चलते डीएसओ ने सभी दुकानदारों से आधार नंबर लेने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
जिले में सरकारी राशन की 1426 दुकानें हैं। इनसे 6.50 लाख परिवार फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। इन परिवारों के करीब 27 लाख परिजनों को प्रत्येक माह दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो गेंहू मिलता है। एक सदस्य को पांच किलो राशन देने का प्रावधान है। इसमें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल शामिल है। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लगभग सभी दुकानों पर प्वाइंट ऑफ मशीन (पीओएस) लग चुकी हैं। अब शासन ने राशन के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। आदेश है कि सितंबर माह में राशन का वितरण उसी को किया जाएगा, जिसका आधार कार्ड होगा। यदि किसी पात्र परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड नहीं है तो उसे राशन नहीं मिलेगा। डीएसओ केबी सिंह के अनुसार शासन के आदेश पर सभी सरकारी दुकानों के दुकानदारों को सभी पात्र परिवारों के सदस्यों के आधार कार्ड लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभागीय अफसर और कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगा दी है।