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Bulandshahar News: जानलेवा हमले में चार को दस-दस वर्ष कारावास

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जानलेवा हमले में चार को दस-दस वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2010 में युवक पर जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या तृतीय अशोक कुमार सिंह के न्यायालय ने चार नामजद आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें 10-10 वर्ष कारावास और 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुश कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा जयप्रकाश ने 23 दिसंबर 2010 को तहरीर देकर जहांगीराबाद पुलिस को बताया कि नगर के मोहल्ला पाठक निवासी आरिफ अनूपशहर अड्डे की तरफ से अपने घर की ओर जा रहा था। जब आरिफ मॉडल शॉप के सामने पहुंचा तो वहां सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी की ओट में घात लगाकर बैैठे हामिद, भोला, बिल्ला और मोनू तमंचे लेकर आ गए और उसे रोक लिया। आरोपियों ने आरिफ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी।
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गोली लगने से आरिफ लहूलुहान होकर वहीं गिर गया था। मौजूद लोगों को आरोपियों ने तमंचा दिखाकर डराया धमकाया और भगा दिया। स्थानीय लोगों ने उसे घायलावस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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