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Budaun News: ऑर्म्स एक्ट में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सुनाई सजा

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बदायूं। सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट ने ऑर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त रंजीत उर्फ रिंकू सिंह निवासी मझारा थाना मूसाझाग को दोषी पाते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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जुर्माना न भरने पर एक सप्ताह का कारावास भुगतना पड़ेगा। थाना उघैती पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ पकड़ा था। संवाद
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