बदायूं। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश ने 14 साल पहले लूट के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों दोषी बदमाशों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शहर के मोहल्ला शिवपुरम निवासी राम प्रताप ने इस्लामनगर थाने पर लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उसका भाई कृष्णकुमार सिंह 24 जुलाई की रात आठ बजे वैन से संभल जिले के बहजोई स्थित रिश्तेदारी में जा रहा था। इसी बीच इस्लामनगर थाना क्षेत्र में बहजोई मार्ग पर गांव अल्लाहपुर के पास गत्ता फैक्टरी के सामने पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने वैन को रोक लिया।
बदमाश जबरदस्ती वैन में बैठ गए। इसके बाद बदमाशों ने वैन को सड़क किनारे खड़ाकर उसके भाई की तमंचे की बट से मारपीट की। नशा देकर बेहोश कर दिया। बदमाश उसके भाई कृष्ण कुमार को सड़क किनारे छोड़ वैन, दो मोबाइल फोन, सोने की चेन व 1500 रुपये लूटकर चले गए। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को संकलित कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था।
शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एवं दलील सुनने के बाद इस्लामनगर कस्बा के मोहल्ला कुरैशियान निवासी इरशाद उर्फ गोविंदा पुत्र अख्तर कुरैशी एवंं संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर के धर्मपाल पुत्र देशराज को लूटकांड का दोषी पाते हुए सात-सात की सजा सुनाई है। वहीं दो आरोपी जुल्फिकार उर्फ डॉक्टर व सगीर उर्फ शकील की मुकदमे दौरान मौत हो गई थी।