बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश नेहा गर्ग की अदालत ने वर्ष 2013 के अपहरण और मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
अदालत ने प्रेमपाल को अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि सह-अभियुक्त अमरीश को धमकी देने और गाली-गलौज के मामले में भी सजा सुनाई है। अदालत ने ग्राम पवांरी थाना रजपुरा निवासी प्रेमपाल और अमरीश को पांच वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद