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Budaun News: वादी पक्ष के दो अधिवक्ताओं ने जमानत कराने के लिए मांगे 35 लाख, रिपोर्ट

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बदायूं। बिल्सी के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की जमानत के नाम पर हाईकोर्ट के दो अधिवक्ताओं पर 35 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया। व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश पर दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ बिल्सी थाने में मुकदमा दर्ज कर कराया है।
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बिल्सी थानाक्षेत्र के मोहल्ला चार निवासी आले नबी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के आदेश पर दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया है कि किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उनका बेटा अदनान जिला कारागार में है। उसकी जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र लंबित है। वादी ने पैरवी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधांशु कुमार गौर को किया था। वह 10 तारीखों पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से उनके पक्ष का वकील भी परेशान है। 11 जून को अधिवक्ता सुधांशु ने आले नबी को फोन किया और कहा कि बेटे की जमानत के लिए 35 लाख रुपये देने होंगे। अगर अपने अधिवक्ता से जमानत कराना है तो भी 15 लाख रुपये हमे दो, हम शांत रहेंगे और जमानत हो जाएगी। प्रार्थी ने रुपये देने से इनकार कर दिया तो सुधांशु ने अपने साथी अधिवक्ता ओम उपाध्याय के मोबाइल नंबर से फोन करके फिर रुपये मांगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के चेयरमैन से की। बिल्सी पुलिस को शिकायती पत्र देकर उन्होंने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने हाईकोर्ट के दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है।
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