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Budaun News: दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

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बदायूं। आठ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। उझानी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए जुलाई 2107 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ एक गांव के रहने अवधेश व प्रेमपाल ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचना एसआई राकेश कुमार ने की।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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