संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। मारपीट और गाली-गलौज की घटना में संलिप्त दो अभियुक्तों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और चार- चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना बिनावर क्षेत्र के ग्राम कुण्डरा निवासी अभियुक्त देशराज और पप्पू पुत्रगण मुन्नालाल के खिलाफ वर्ष 2012 में मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों पर मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप लगे थे। मामले की विवेचना उप निरीक्षक विशुन दयाल ने की थी और उसके बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार हेड कांस्टेबल भागेश कुमार ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त देशराज और पप्पू को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।