- दो दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए इंस्पेक्टर दातागंज और विवेचक को किया तलब
- आरोपी मैनेजर को 25 हजार के निजी मुचलके पर छोड़ा, एसएसपी को कार्रवाई के लिए भेजा आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। राजस्थान के एक टोल प्लाजा पर गबन और धोखाधड़ी के मामले में नामजद मैनेजर को गिरफ्तार कर थाना दातागंज की पुलिस ने रिमांड के लिए एसीजेएम द्वितीय लीलू की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में देने की अर्जी को खारिज कर आरोपी को 25 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इंस्पेक्टर दातागंज और मामले के विवेचक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर दो दिन में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
कस्बा दातागंज निवासी विनय कुमार सिंह का राजस्थान में टोल प्लाजा है। विनय कुमार सिंह के टोल प्लाजा पर विपिन राय निवासी भटौली पिपरह, जिला गाजीपुर मैनेजर के पद कार्यरत हैं। टोल प्लाजा मालिक ने 13 अप्रैल, 2023 को थाना दातागंज में धोखाधड़ी और गबन की रिपोर्ट विपिन राय, उसके पुत्र किशन राय, पुत्रवधू उषा के खिलाफ दर्ज कराई थी। थाना पुलिस विपिन राय को गिरफ्तार कर बदायूं कोर्ट में पेश करने के लिए लाई। पुलिस ने कोर्ट में न्यायिक अभिरक्षा में देने के लिए आवेदन भी किया।
कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मामले में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सात साल या उससे कम की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी का रिमांड स्वीकार करने का कोई न्यायोचित आधार न पाते हुए विपिन राय को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
कोर्ट ने इंस्पेक्टर दातागंज और संबंधित विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक प्रति एसएसपी बदायूं को प्रेषित की है। अपने आदेश में यह भी कहा है कि क्यों न इस मामले को उच्च न्यायालय की अवमानना मानते हुए उच्चतम न्यायालय को यह मामला संदर्भित किया जाए।