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Budaun News: दहेज हत्या के मामले में पति समेत तीन को सजा

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बदायूं। दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने पति समेत तीन लोगों को दोषी करार दिया। पति को 10 साल और सास व जेठ को 7-7 साल की सजा सुनाई है। पति पर 40 हजार और सास पर 30 हजार व जेठ पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि मृतिका के बेटे के पालन पोषण को देने का आदेश दिया है।
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बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मढ़ी नाथ निवासी प्रेमपाल ने 23 मार्च 2021 पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसने अपनी बेटी अर्चना श्रीवास्तव की शादी सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंडी समिति मोहल्ला निवासी आकाश दीप पुत्र नेतराम के साथ 29 अप्रैल 2017 को की थी। शादी के बाद से ही पति आकाश दीप सास माया देवी जेठ विकास दीप दहेज के नाम पर प्लाट व पांच लाख रुपये की मांग करते आ रहे थे।
इसी को लेकर अर्चना को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। घटना के दिन अर्चना ने अपनी मां को बताया कि दहेज के लिए तीनों लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। बाजार से कोई दवा लाकर उसको जबरन खिला दी है। खबर सुनते ही प्रेमपाल परिवार के साथ बदायूं बेटी के घर पहुंचे तो देखा कि बेटी की मौत हो चुकी है।
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पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हत्या आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई चंद्रपाल सिंह को दी। विवेचक ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सास और जेठ जमानत पर आ गए, जबकि पति अब भी जेल में है। विवेचक ने घटना से संबंधित साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर एडीजीसी अरविंद कुमार व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सज़ा सुनाई।

पीएसी का जवान है दोषी पति, तीन साल से काट रहा जेल
शादी के समय आकाशदीप पीएसी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। पांच साल बाद पति की हत्या के मामले में 2021 में पुलिस ने उसको जेल भेजा था। तब से वह जेल में ही है। बुधवार को उसे 10 साल की सजा सुनाई गई।
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