बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट राजवीर सिंह की कोर्ट ने शराब पीने के लिए रुपये न देने पर मारपीट और धमकी देने के मामले में सुनवाई कर तीन आरोपियों को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने आरोपी यशपाल, लालाराम और किशनू निवासी सतेती पट्टी गजा, थाना बिल्सी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि तीनों अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं कर सके तो दो माह तक कारावास की सजा भुगतेंगे।
3 नवंबर 2020 को बिल्सी थाना क्षेत्र के सतेती पट्टा गजा में तीनों आरोपी शराब पी रहे थे। दीपक वहां से निकल कर जा रहे थे। आरोपियों ने दीपक से जातिसूचक शब्द कहे और शराब पीने के लिए दीपक से रुपये मांगे। दीपक के रुपये देने से मना करने पर आरोपियों ने गालीगलौज कर मारपीट कर चोटें पहुंचाई और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट ने सुनवाई कर आरोपियों को दोषी करार दिया। संवाद