फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर से की रिपोर्ट तलब

Thu, 20 Aug 2015 07:46 PM IST
दबतोरी (बदायूं)
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
बिसौली थाना क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर में सात मीट की दुकानें खोले जाने और स्लाटर हाउस की स्वीकृति अवैधानिक तरीके से दिए जाने के कारण यहां लक्ष्मीपुर ही नहीं आसपास के गांवों में भी विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। इससे पूरे इलाके का माहौल गरमा रहा है। पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर से रिपोर्ट भी तलब की है।
यहां बता दें कि बिसौली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृष्ण ज्योति सिंह ने लंबे समय से लंबित और विवादों में घिरे मामले को नजरंदाज कर लक्ष्मीपुर गांव में आठ मीट की दुकानों का रजिस्ट्रेशन कर दिया और स्लाटर हाउस का लाइसेंस जारी कर दिया। इसके लिए उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कोई रिपोर्ट भी नहीं मांगी। इस गांव में पहले सांप्रदायिक घटनाएं भी हो चुकी हैं। सैकड़ों लोग मुचलका पाबंद चल रहे हैं। सात लोग जेल भी जा चुके हैं।
विज्ञापन

गांव के लोगों ने तहसील दिवस पर प्रदर्शन के बाद 22 अगस्त को एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की घोषणा कर चुके हैं। लक्ष्मीपुर और आसपास के गांवों में भी इसके विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। इनका कहना है कि इन दुकानों से आसपास के इलाकों में मीट सप्लाई का बड़ा धंधा किया जाएगा। एसडीएम बिसौली गुलाब चंद्र ने एसओ बिसौली को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर, चौकी इंचार्ज सुशील चंद्र शर्मा ने फूड इंस्पेक्टर कृष्ण ज्योति सिंह से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है। बताते हैं कि प्रशासन की कड़ाई पर नियम विरुद्ध स्लाटर हाउस को लाइसेंस जारी किए जाने पर फूड इंस्पेक्टर से जवाब तलब होने पर उन्होंने आननफानन में इसका लाइसेंस तो निरस्त कर दिया है लेकिन छोटे से गांव में आठ मीट की दुकानों के पंजीकरण निरस्त नहीं किए हैं। इसका क्षेत्र में जबर्दस्त विरोध शुरू हो गया है।
विज्ञापन

0000000000
लक्ष्मीपुर गांव में मीट की दुकानों की इतनी बड़ी संख्या को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। मीट की दुकानों का लाइसेंस किन आधारों पर हुआ है। इसकी जांच कराई जा रही है। अगर, वैधानिक तरीके से लाइसेंस नहीं हुए हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव और आसपास का माहौल किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
-सतीश कुमार शर्मा, सीओ बिसौली
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें