स्थानीय निकाय उपचुनाव की अचानक हुई घोषणा के बाद राजनीति दल अभी संभल नहीं पाए हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुए दो दिनों में एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री शनिवार को छह हो गई। इस प्रकार पहले दिन तीन और दूसरे दिन छह कुल नौ नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई है। सभी नाम निर्देशन पत्र केवल बदायूं नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के लिए हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हुए दो दिन बाद भी र्कोई नामांकन नहीं हुआ है।
कलक्ट्रेट में एडीएम वित्त कोर्ट में नामांकन प्रक्रिया का शनिवार को दूसरा दिन था। पूरे इलाके की बेरीकेडिंग कर यहां पुलिस बल तैनात किया गया था। शहर की नगर पालिका परिषद का नामांकन एडीएम वित्त के कोर्ट परिसर में रखा गया है। आरओ जल निगम के एक्सईएन आरके गुप्ता ने बताया कि समयावधि तक कोई नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ। शनिवार को छह नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री हुई। दूसरे दिन यह संख्या नौ तक पहुंच गई है। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रमेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि दूसरे दिन किसी अन्य स्थान से भी न नामांकन होने की सूचना है और न नाम निर्देशन पत्र बिकने की। जिन नगर पंचायतों में सभासदों के लिए उप निर्वाचन होना है, उन पदों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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नाम निर्देशन पत्रों की कीमत 50 से 500 तक
पालिका अध्यक्ष पद को- 500 रुपये
महिला समेत आरक्षित वर्ग को- 250 रुपये
सदस्य पद को-100 रुपये
महिला समेत आरक्षित वर्ग को- 50 रुपये
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इन पदों के लिए हो रहे हैं उपचुनाव
बदायूं नगर पालिका परिषद में
अध्यक्ष पद को एक पद
कछला नगर पंचायत में
सदस्य पद को वार्ड-05,10
वजीरगंज नगर पंचायत में
सदस्य पद को वार्ड- 12
कुंवरगांव नगर पंचायत में
सदस्य पद को वार्ड-03
सैदपुर नगर पंचायत में
सदस्य पद को वार्ड-09
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पार्टी प्रत्याशियों के लिए विशेष प्रक्रिया
बदायूं। स्थानीय निकाय के उप चुनाव में सियासी दलों के उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग से आए विशेष निर्देशों का परिपालन करना होगा।
कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया, तभी माना जाएगा जब उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा नाम निर्देशन पत्र में की होगी। उम्मीदवार को इस आशय की लिखित सूचना संबंधित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रारूप 7(क) में उम्मीदवारी के अंतिम दिन समय से पूर्व निर्वाचन अधिकारी को दे दी जाएगी। यह सूचना राजनीतिक दल के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र 7(ख) पर हस्ताक्षरित होगी। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और उसके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवार द्वारा अंतिम दिनांक को समय से पूर्व 7(ख) में सूचित किया गया हो।