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Budaun News: पुजारी की हत्या करने के तीनों आरोपी अदालत ने जेल भेजे

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बदायूं। साईं मंदिर के पुजारी की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को सिविल लाइंस पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
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थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के खेड़ा बुजुर्ग स्थित सर्वेश्वर साईं मंदिर में 16 नवंबर की रात को पुजारी मनोज शंखधार की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी थी। इस घटना का पुलिस ने बुधवार रात आठ बजे 48 घंटे में ही खुलासा कर दिया। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि, उनके सगे भाई प्रदीप शर्मा के साले विशेष और नीतेश के अलावा साढ़ू हिमांशु दुबे थे।
पूछताछ में राज खुला तो सभी हैरान रह गए। आरोपी विशेष ने बताया कि बड़ी बहन की मौत हो जाने के बाद पुजारी मनोज का उनकी दूसरी अविवाहित बहन से प्रेम संबंध हो गए थे। परिवार ने उसकी शादी उसावां थाना क्षेत्र के गांव मंलानगला निवासी हिमांशु से 2019 में कर दी थी। शादी के बाद भी मनोज का संपर्क साली से बना रहा, जिसके चलते हिमांशु और उसकी पत्नी के बीच विवाद गहराने लगा।
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पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया पर मृतक मनोज से संबंध बनाए रखे। इसके बाद तीनों ने उसकी हत्या कर दी। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।



शिकारियों को कोर्ट में किया गया पेश, मिली जमानत
- सात साल से कम सजा की धारा में रिपोर्ट दर्ज होने की वजह से मिली राहत

- देर शाम तक पक्षियों के शवों की नहीं आ सकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी

बदायूं। पक्षियों का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को सिविल लाइंस पुलिस ने बृहस्पतिवार काे कोर्ट में पेश किया। जहां से उनको जमानत मिल गई है। बताया गया है कि रिपोर्ट की जो धारा है, उसमें सात साल से कम की सजा होने की वजह से उनको जमानत मिल गई है।


सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंडी समिति के पास से तीन शिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ बुधवार को एफआईआर दर्ज की थी। पक्षियों के शव जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) भेजे गए थे।
वन विभाग ने शुल्क के तौर पर 5664 रुपये जमा कराए थे। इस मामले में एक नामजद आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।


16 पक्षियों में दो नीलकंठ, दस कौवे/ कोयल और चार बगुले शामिल थे। वन दरोगा अशोक कुमार इन शवों को बाइक से लेकर गए थे। आईवीआरआई में सभी शव जमा करने के साथ ही सरकारी फीस के तौर पर प्रति पक्षी 354 रुपये के हिसाब से 5664 रुपये जमा किए गए। देर शाम तक रिपोर्ट नहीं आ सकी।
पुलिस ने बृहस्पतिवार को गाजियाबाद के थाना दानशाही के गांव बझेड़ा निवासी विकास पुत्र चंद्रपाल, गौतमबुद्धनगर जिले के गांव छलौन निवासी विक्रम पुत्र कालू, हापुड़ जिले कबे गांव हैदरनगर नागौल निवासी अम्मू पुत्र कृपाल को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जमानत मिल गई है।महिला शिकारी छमिया की पुलिस तलाश कर रही है।


ड्राफ्टमैन को किया कोर्ट में पेश, भेजा जेल

सहसवान। आठ हजार रुपये की रिश्वत लेने वाले पालिका के ड्राफ्टमैन अंसार हुसैन को सिविल लाइंस पुलिस ने बरेली एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया। बृहस्पतिवार को वहां से उसे जेल भेजा गया है।
सभासद सिबतेन अली की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने बुधवार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। सभासद ने बताया था कि वार्ड में विकास कार्य करने को तीन इस्टीमेंट बनवाए थे। उस पर आगे की कार्रवाई के नाम पर 20 हजार रुपये की मांग की थी। तय हुआ था कि आठ हजार पहले देने हैं और 12 हजार रुपये नक्शा पास होने के देना है। शिकायत पर टीम ने कार्रवाई की थी। संवाद
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