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Budaun News: कातिलाना हमले में साढ़े पांच साल की सजा सुनाई

Sun, 18 Feb 2024 02:51 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। सात साल पुराने कातिलाना हमले के मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल छह माह कैद और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव पलिया मेहंदी निवासी अवधेश ने आठ जनवरी, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पिता सुरेश ट्यूबवेल पर सो रहे थे। रात 12:30 बजे मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव परसुआ निवासी कल्लू ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। उनका उपचार कराया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह को सौंपी। विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
इंस्पेक्टर सिविल लाइंस गौरव विश्नोई ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कर प्रभावी पैरवी को पैरोकार को लगाया। पैरवी के फलस्वरूप शनिवार को कल्लू को साढ़े पांच साल की सुनाई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अरविंद सिंह और वचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए, सजा सुनाई है।
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