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जिले की 1038 ग्राम पंचायतों में 665 सीटें आरक्षित

Fri, 25 Sep 2015 11:40 PM IST
अमर उजाला, बदायूं
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ऐसे निर्धारित किया गया है आरक्षण
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बदायूं। नए सिरे से आरक्षण निर्धारण को वर्ष 2011 की जनगणना और हाल में ही हुए रैपिड सर्वे को आधार बनाया गया है। अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। संख्या की अधिकता के अवरोही क्रम में सबसे पहले ग्राम पंचायत की अनुसूचित जाति महिला और उसके बाद अनुसूचित जाति को तरजीह दी गई है। इसी प्रकार पिछड़ी जाति में हाल ही में हुए रैपिड सर्वे में जनसंख्या की अधिकता से अवरोही क्रम में सबसे पहले पिछड़ी जाति महिला और बाद में पिछड़ी जाति का आरक्षित किया गया है। महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति को पूरी जनसंख्या में से घटाकर सामान्य वर्ग की संख्या निकाली गई है। इसमें अधिक संख्या के अवरोही क्रम में महिला आरक्षण तय हुआ है।

आरक्षण सूचियां बनकर तैयार
बदायूं। डीपीआरओ कार्यालय में आरक्षण सूचियां इसी विशेष आधार पर बनाकर तैयार कर ली गई हैं। डीएम के हस्ताक्षर के बाद 26 सितंबर को चस्पा की जा सकती हैं। इसके लिए पूरी सूचियां तैयार हैं। देर शाम तक डीएम के इन सूचियों पर हस्ताक्षर नहीं हो सके थे।
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आरक्षण की तस्वीर
कुल ग्राम पंचायत प्रधान पद- 1038
आरक्षण के लिए निर्धारित सीटे- 665
अनुसूचित जाति महिला- 73
अनुसूचित जाति के लिए- 129
पिछड़ी जाति महिला- 99
पिछड़ा वर्ग के लिए- 185
महिला के लिए- 179
सामान्य के लिए-373

आरक्षण निर्धारित हो चुका है। आरक्षण को पूरी पारदर्शिता के साथ बनाया गया है। फिलहाल जिला निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। जबतक उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे, मान्य नहीं होगी। सूची भी चस्पा नहीं हो सकेगी।
- राजेश यादव, जिला पंचायतराज अधिकारी
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