चिप/मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग और क्लिप की डाउनलोडिंग को मनोरंजन विभाग ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए नगर और ग्रामीण क्षेत्र का अलग-अलग टैक्स निर्धारित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र से शहर क्षेत्र में इस मनोरंजनीय व्यवसाय का टैक्स दोगुना है।
पूर्व में फिल्म, वीडियो कैसेट/सीडी लाइब्रेरी को ही टैक्स के दायरे में रखा जाता था। मनोरंजन विभाग ने इसका दायरा बढ़ाते हुए चिप/मेमोरी कार्ड में रिकार्डिंग और क्लिप की डाउनलोडिंग को मनोरंजन कर में शामिल कर लिया था। नए सत्र के लिए इस विभाग ने चिप/मैमोरी कार्ड में रिकार्डिंग और क्लिप्स की डाउनलोडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसाय के लिए वार्षिक शुल्क 1500 रुपये है और शहरी क्षेत्र में इसका शुल्क 3000 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रभारी जिला मनोरंजन कर अधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि चिप, मेमोरी कार्ड, क्लिप्स की डाउनलोडिंग करने वाले व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना या छह माह की सजा अथवा दोनों दंड का प्रावधान निर्धारित है। उन्होंने बताया कि मनोरंजन टैक्स की वसूली भूराजस्व की भांति की जाएगी और कार्रवाई का भी यही प्रावधान रहेगा।