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ब यूं ही नहीं बनेगा राशन कार्ड, देनी होगी सारी जानकारी

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बदायूं। राशन कार्डों में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शासन ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए जाति और निवास प्रमाण पत्र के साथ आठ दस्तावेज लगाने होंगे। साथ ही संबंधित गांव के सचिव व आपूर्ति निरीक्षक की सत्यापन रिपोर्ट लगने के बाद पात्र मिलने पर ही राशन कार्ड बनाया जाएगा।
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शासन द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। लेकिन कुछ योजनाओं में तमाम जिलों से बहुत ज्यादा धांधली की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसमें राशन वितरण प्रमुख रुप से शामिल है। राशन कार्ड बनने में सबसे ज्यादा शिकायत अपात्र को कार्ड मुहैया कराए जाने की है। इसको शासन ने गंभीरता से लिया है। शासन के निर्देश पर नए राशन कार्ड बनाने के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। ऐसे में अब नए राशन कार्ड बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति, बिजली कनेक्शन या बिल की छाया प्रति, गैस कनेक्शन की छाया प्रति, परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ फोटो जिसमें निवास, मकान भी दिखाई पड़ रहा हो, उसे शामिल किया हो।
शासन ने नियमों में बदलाव किया है। उसके बारे में सभी पूर्ति निरीक्षकों को जानकारी दी गई है। अब जो भी राशन कार्ड नया बनेगा। उसके लिए आठ दस्तावेज चाहिए होंगे।
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-रामेंद्र सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी
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