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Budaun News: पुलिस ने बनाया अभियुक्त, न्यायाधीश ने रिमांड खारिज कर विवेचक पर दिए कार्रवाई के आदेश

Tue, 09 Jul 2024 05:50 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। प्रभारी एसीजेएम प्रथम के न्यायालय में लाए गए अभियुक्त का रिमांड न्यायाधीश अमित कुमार ने खारिज कर दिया। उसे रिहा करने का आदेश देते हुए विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र जारी किया है।
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उघैती थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली किशोरी एक सप्ताह पहले घर से अचानक गायब हो गई थी। पिता ने गांव के ही एक युवक पर बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था। शनिवार को विवेचना कर रहे दारोगा नेपाल सिंह ने अभियुक्त युवक को कोर्ट में पेश किया। विवेचक ने मुल्जिम की 14 दिन की रिमांड मांगी तब अभियुक्त के अधिवक्ता नरेश राजपूत और देशपाल वर्मा ने रिमांड का विरोध किया और कहा इस केस की पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में कहीं भी इस युवक का नाम नहीं लिया है।
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न्यायालय में हुए 164 के बयानों में भी युवक का नाम लिया गया। युवती ने अपनी सहेली के घर अपनी मर्जी से जाने की बात कही है। यह सुनने के बाद न्यायाधीश ने पूरी पत्रावली का अवलोकन किया और रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। विवेचक की लापरवाही को देखते हुए एसएसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई को कहा है। संवाद
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