जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का वर्गवार 16 मार्च को प्रात: आठ बजे से अपराह्न तीन बजे तक मतदान होगा और इसी दिन तीन बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना कराई जाएगी।
जिला योजना समिति के निर्वाचन अधिकारी शंभूनाथ ने शनिवार को चुनाव अधिसूचना जारी कर दी है। 29 फरवरी से आठ मार्च तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न दो बजे तक कलक्ट्रेट स्थित निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी के कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और यहीं नामांकन पत्र दाखिल भी किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया भी जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगी। आठ मार्च को पूर्वाह्न 11 से शाम चार बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं और इसी दिन अपराह्न चार बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक उम्मीदवार द्वारा अपना पर्चा वापस लिया जा सकता है। निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निश्चित समय सारणी के अनुसार कार्य होगा।
वर्गवार इन सदस्यों का होगा निर्वाचन
बदायूं। जिला योजना समिति में वर्गवार कुल 23 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। 16 मार्च को अनारक्षित वर्ग के नौ, अनारक्षित महिला चार, अनुसूचित जाति तीन, अनुसूचित जाति महिला एक, अन्य पिछड़ा वर्ग चार और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के दो सदस्य शामिल होंगे।
मतदाता सूची प्रकाशित
बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट शंभूनाथ के अनुसार जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों की मतदाता सूची तैयार कर जिला निर्वाचन कार्यालय, पंचायत एवं नगरीय निकाय जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, एडीएम प्रशासन और जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर सार्वजनिक करने को चस्पा कर दी गई है।
एमएलसी चुनाव: संवेदनशील केंद्रों की होगी वेबकास्टिंग
बदायूं। एमएलसी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने को मतदान के दिन तीन मार्च को सभी मतदेय स्थलों की वीडियोग्राफी कराए जाने के साथ ही संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कैमरे लगाकर वेबकासं्िटग कराई जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के अध्यक्षों, मंत्री, निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों और मतदाताओं को सूचित करते हुए कहा है कि एमएलसी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।