पेप्सीको के खिलाफ मुसिफी न्यायालय में दायर वाद में सोमवार को दूसरे गवाह के बयान भी दर्ज हो गए। आगामी तारीख 10 अगस्त नियत की गई है।
यहां बता दें कि नगर के प्रतिष्ठित किसान अरविंद अग्रवाल ने 2013 और 2015 में पेप्सीको कंपनी को आलू बेचा था। अग्रवाल ने जब कंपनी से आलू की कीमत मांगी तो अधिकारियों ने बहाने बना दिए। कंपनी ने 66 हजार रुपये नहीं दिए। थक हारकर उन्होंने पेप्सीको कंपनी की सीइओ इंदिरा नुई और प्रबंधक सुधीर शर्मा के खिलाफ मुंसिफी न्यायालय में वाद दायर कर दिया।
पिछली तारीखों में वादी और एक गवाह के बयान दर्ज हो गए। आज सोमवार को दूसरे गवाह के भी बयान दर्ज हो गए। अगली तारीख 10 अगस्त तय की गई है। इस मामले को लेकर न्यायालय में भारी सरगर्मी रही।