बदायूं। वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने कहा कि ऐसे समस्त पेंशनर व पारिवारिक पेंशनर जो कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पर उन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। वे अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार कार्यालय पर अथवा ऑनलाइन अपलोड कर दें, जिससे उनकी पेंशन समय पर उनके बैंक खातों में प्रेषित की जा सके। संवाद