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19 व्यापारियों पर डाला 47 लाख 25 हजार का जुर्माना

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बदायूं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रतिष्ठानों से छापा मारकर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे, जो जांच के लिए लैब भेजे गए थे। वहां से कुछ प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक निकले। विभाग ने इसके खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस किया। एडीएम ने 19 मामले में सजा सुनाते हुए 47 लाख 25 हजार का जुर्माना डाला है।
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जिले में समय-समय पर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से प्रतिष्ठानों पर छापा मार कर संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किये जाते हैं। साथ ही जांच के लिए लैब पर भेजते हैं। पिछले वर्षो में कई सैंपल अधोमानक निकले थे। ऐसे में विभाग ने संबंधित व्यापारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया। इनमें से 19 केसों में एडीएम कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 47 लाख 25 हजार का जुर्माना डाला हैं। इसमें व्यापारी अनुराधा, मुकेश, दिनेश, जय गोपाल की दुकान में सरसों के तेल में मिलावट मिली थी। इन पर पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना डाला। वही, वीरेंद्र के खोया, पवन कुमार गुप्ता के रसगुल्ले, भसीन किराना स्टोर पर सजनी चाय और ऋषभ का पनीर, देवेंद्र और संजय के दूध का सैंपल फेल आया था। इस पर भी पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना डाला है। सरला, आशीष अग्रवाल और पप्पू बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थो की ब्रिकी कर रहे थे। इन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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