बदायूं। नगर पालिका बदायूं क्षेत्र में आने वाले मेडिकल स्टोर, डेंटल क्लीनिक सहित अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पालिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसको लेकर पालिका प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
नगर पालिका की स्थानीय स्तर पर राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर 27 जुलाई 2019 में गजट हुआ था। इसके तहत पालिका क्षेत्र में आने वाले अस्पताल, एक्सरे, ट्रॉली, बैंक सहित अन्य प्रतिष्ठानों को पालिका की ओर से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए एक से पांच हजार तक फीस निर्धारित की गई है। 2019 के बाद से इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है। इस वजह से आज तक किसी ने लाइसेंस नहीं लिया है। पालिका अध्यक्ष फात्मा रजा ने बताया कि पालिका क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए संचालक को लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए सभी को आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पहली बार सख्ती से लागू की गई है