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Budaun News: हत्या के प्रयास में एक को पांच साल की सजा

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दो सह-आरोपियों को मारपीट में छह माह की सजा सुनाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमले के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नवम मिर्जा जीनत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दो अन्य आरोपियों को मारपीट के मामले में छह-छह माह की सजा सहित पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना दातागंज के ग्राम खानपुर दया निवासी ओमपाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह ने 22 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक घटना बाली शाम को करीब आठ बजे उसके ही गांव के नन्हे सिंह, गंगा सिंह पुत्रगण सरनाम सिंह, महाराज सिंह पुत्र गंगा सिंह और अमित पुत्र नन्हे सिंह ने पुरानी रंजिश से कारण उसके लड़के पिंटू के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
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इसके बाद आरोपियों ने उसे और उसके भतीजे को लाठी-डंडों से मारा पीटा। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद नन्हे सिंह, गंगा सिंह, महाराज सिंह और अमित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान आरोपी गंगा सिंह की मृत्यु हो गई।
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अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने हत्या के प्रयास में नामजद नन्हे सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सहित पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि महाराज सिंह और अमित को छह-छह माह की सजा सुनाई है।
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